मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना
◆योजना उद्देश्य◆
- यदि रोगी वयस्क हो तो उक्त रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनकी आजीविका में होने वाले क्षति की पूर्ति हेतु तथा बीमारी की अवधि /इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा!
2.यदि रोगी अवयस्क है तो इस स्थिति में रोगी को बीमारी की अवधि/ इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा
◆योजना अंतर्गत लाभुक अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा
2.आवेदक को ऑनलाइन निगत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा
3.आवेदक को अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु अपनी बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा
4.आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति एवं बैंक खाता नंबर पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा
5.आवेदक अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं
◆योजना अंतर्गत अनुदान राशि की अधिसीमा का स्वरूप
1.यदि रोगी वयस्क हो तो उक्त रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनके आजीविका में होने वाले क्षति की पूर्ति हेतु तथा बीमारी की अवधि /इलाज के बाद में पोस्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम ₹3000 से अधिकतम ₹10000 की अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा
2.यदि रोगी अवयस्क के है तो इस स्थिति में रोगी को बीमारी की अवधि/ इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम ₹1500 से अधिकतम ₹5000 के अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा
◆अनुदान की राशि निम्नलिखित बीमारी हेतु देय होगा
1.लाभुक किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण, गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर पीड़ित हो
2.covid-19 से संक्रमित व्यक्ति
3.कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति
योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से दे होगी
1.यदि लाभुक वयस्क हो तो स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से देय होगी
(I) किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा
बीमारी /अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से कम हो
राशि-3000
बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से अधिक हो राशि-5000
( ii)_Covid -19*
यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो
राशि-5000
यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो
राशि-10000
(iii) कैंसर
राशि-25000
2.लाभुक यदि अवयस्क हो तो इस स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रुप से देय होगी
(i) किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा
बीमारी /अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम हो
राशि-1500
बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से अधिक हो
राशि-2500
(ii) Covid-19
यदि पीड़ित व्यक्ति का इलाज घर में हुआ हो
राशि-2500
यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो
राशि-5000
(iii)कैंसर
राशि-15000
◆अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र
बीमारी से संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सिविल सर्जन /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/ प्रतिवेदन /अभीप्रमाणित दस्तावेज

